
नोवामुंडी: प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभुकों के लिए प्रशासन ने आवश्यक सूचना जारी की है। पेंशन का नियमित भुगतान जारी रखने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
समय पर सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में पेंशन का भुगतान रुक सकता है।
कहाँ और कैसे कराएं सत्यापन?
लाभुक अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) या पंचायत भवन जाकर ‘Beneficiary Satyapan App’ के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) पप्पू रजक ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध पेंशन भुगतान के लिए जल्द से जल्द अपनी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करा लें।
