
मंगलवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के समक्ष झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हाज़िर हुए। उल्लेखनीय है कि विगत सोमवार को 6 नियोजकों को इस अधिनियम का अनुपालन नही करने पर नोटिस जारी किया गया था।इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नही करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
*उपस्थित नियोजक*
आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पोंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड
*अनुपस्थित नियोजक*
आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
