
सरायकेला। सरायकेला प्रखंड अंतर्गत मध्य विधालय बड़बिल के छात्र -छात्राओं को जिला बाल कल्याण समिति सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष रोहित महतो ने स्पॉन्सरशिप योजना, चाईल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालिका को शादी देना या शादी के लिए उकसाना कानूनी अपराध है। इसीलिए परिवार एवं अभिभावक को बालिका को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए।मोके पर परबिनदर कुमार, प्रणव कुमार दास सोनीपल कच्छप ,आदि उपस्थित थे।