
जमशेदपुर। लुपुंगडीह बारीडीह के सुबोध कुमार राय को तकरीबन 15 साल बाद स्थानीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से न्याय मिला है।
सुबोध कुमार राय की एक बोलेरो गाड़ी जुलाई 2010 में जुबली पार्क से चोरी हो गई थी। लोमबार्ड इंश्योरेन्स ने पांच लाख रुपए समतुल्य का बीमा कर रखा था। सुबोध कुमार राय ने अपना पता में केयर ऑफ ब्रदर दिया था। इंश्योरेंस कंपनी में केयर का एड्रेस को आधार मान सुबोध के भाई के नाम पर गाड़ी का बीमा कर दिया था।
गाड़ी की बीमा का क्लेम सुबोध राय ने किया तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अड़चन खड़ी की गई। सुबोध ने उपभोक्ता आयोग की शरण में गए और 5 लाख बीमा की राशि ब्याज के साथ ही मुआवजा का दावा किया। आयोग का फैसला इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं माना तो सुबोध ने एक्जीक्यूशन फाइल किया, इस पर आयोग के आदेश पर लोमबार्ड इंश्योरेन्स कम्पनी की ओर से ग्यारह लाख रुपए से ज्यादा राशि का भुगतान सुबोध कुमार राय को कर दिया गया।