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रांची: समान कार्य का समान वेतन के मामले पर होमगार्ड डीजी को उच्च न्यायालय की फटकार,18 जून से पहले लागू नहीं हुई तो होगी करवाई

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झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजेश शंकर जी के न्यायालय में समान कार्य के समान वेतन को लेकर दायर अवमानना याचिका ( contempt case – 98/2018 ) में सुनवाई हुई । इस सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पलटा उपस्थित थे । अनिल पलटा जी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर किया जा रहा है । इस पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 18 जून के अंदर समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी । माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि या तो आप 18 जून के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेकर आ जाए या होमगार्ड जवानों को सामान्य कार्य का समान वेतन देने का आदेश लेकर आए ।
आज माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेटीशनर की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री के एल. जनजानी एवं श्री अभय कांत मिश्रा सर ने बहस किया ।माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा अगली सुनवाई कि तारीख 18 जून निर्धारित किया गया है । माननीय न्यायाधीश के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया की 18 जून की तारीख अंतिम तारीख होगी या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सरकार स्टे लेकर आए या होमगार्ड जवानों को सम्मान कर का समान वेतन का लाभ दें ।माननीय न्यायालय के द्वारा 6 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया है क्योंकि बीच में गर्मी छुट्टी है इसलिए अगली सुनवाई की तारीख 18 जून निर्धारित की गई है । आज माननीय न्यायालय में काफी जोरदार बहस हुआ । माननीय न्यायाधीश राजेश शंकर सर के द्वारा स्पष्ट रूप से झारखंड सरकार को निर्देशित कर दिया गया है कि 18 जून तक समान कार्य का समान वेतन लागू करना ही होगा ।इस सुनवाई के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी, राजन पासवान, मृत्युंजय कुमार एवं राजेश सिंहा उपस्थित थे ।यह जानकारी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दिया ।

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