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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में व्यवहार न्यायालय परिसर, सरायकेला और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, चांडिल में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आज व्यवहार न्यायालय परिसर, सरायकेला और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, चांडिल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। सरायकेला में कुल गठित पाँच पीठ में तथा चांडिल में गठित दो पीठ मे न्यायालय में लंबित लगभग पांच सौ सत्तर (571) मामलों का निष्पादन किया गया

तथा प्री लिटिगेशन के करीब चार हज़ार (4000) कुल चार हज़ार पाँच सौ इकहत्तर (4571) मामले निष्पादित किए गए। करीब डेढ़ करोड़ सरकारी राजस्व की भी प्राप्ति हुई। निष्पादन होने योग्य मामलों में बैंक के मामले, एक्साइज एक्ट के मामले, बिजली विभाग के मामले तथा अपराधिक सुलहनीय तथा अन्य प्रकृति के मामले का निष्पादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ज़िले के एक लाख उनतीस हज़ार से अधिक लाभुकों विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 54 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया।

कार्यक्रम की विधिवत शुभारम्भ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला जज प्रथम, जिला जज द्वितीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चांडिल न्यायालय के जिला न्यायाधीश प्रथम, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तथा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया।

इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ व्यवहार न्यायालय के अन्य न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार ने इस अवसर पर सभी विभागों का आभार व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में लोगों से सम्मिलित होने की बात कही तथा लोक अदालत का लाभ उठाने की बात कही। उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला ने लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डाला। वही पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने सभी विभागों से आपसी तालमेल स्थापित कर जनहित में कार्यक्रम करने तथा सुयोग्य लाभुकों को योजनाओं के लाभ प्रदान करने की बात कही। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री कुमार क्रांति प्रसाद ने लोक अदालत की उपयोगिता के बारे में बताते हुए मामले को त्वरित निष्पादन होने की बात कही।

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