Latest Posts
आदिवासी एसोसिएशन् के द्वारा आयोजित दो दिवसीय फुटबाल प्रतियोगिता का विजेता बना बबलू स्पोर्टिंग (कुचाई खरसावां) प्लांटी शूटआउट से हुआ फाइनल का विजेता घोषितनोवामुंडी थाना प्रभारी के निर्देश पे चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियानपिंड्राबेड़ा में दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगितासम्पन्न, गोरखा स्पोर्टिंग को पराजित कर गगन स्पोर्टिंग बना विजेता,गगन सपोर्टिंग को मिला 1 लाख का पुरस्कार,कांड्रा बाजार के संवेदक के खिलाफ दुकानदार हुए गोलबंद , फूटा गुस्सा,गैरवाजिब मासूल वसूली से नाराजगी, कांड्रा थाना से लगाई मदद की गुहारपिंड्राबेड़ा में दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने किया उदघाटन, आप भी देखें :VIDEO

नए कानूनों के लिए जागरूकता और क्षमता का विकास जरूरी: राजेश शुक्ल

Spread the love

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि न्याय की भावना से तैयार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण जरूरी है l इस दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शैक्षणिक 2024-25 में ही विश्वविद्यालयों और विधिक शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में तीनों कानूनों को शामिल करना अनिवार्य किया था l
श्री शुक्ल ने कहा है कि इस दिशा में केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी जागरूकता के लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कराए हैं लेकिन अभी भी इसमें तकनीकी पहलुओं पर जागरूकता और आधारभूत संरचना जरूरी है l

श्री शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को इमेल भेज कर लिखा है कि इस तीनों कानूनों में तकनीक शामिल करने से उजाला आया है l प्राथमिकी से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को डिजिटलाईज किया गया है ताकि तकनीक के माध्यम से संपूर्ण ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सके l जिस परिकल्पना के साथ न्यायिक पद्धति को सुसज्जित करने के सारे प्रावधान इस कानून में किए गए हैं उसके लिए सही तरीके से हर स्तर पर ये कानून लागू कराने के लिए जागरूकता से जुड़े हितधारको के साथ समीक्षा बैठकें जरूरी है l वही पर नए अपराधिक कानूनो के पीछे की भावना को समाज के विभिन्न वर्गों तक भावनात्मक तरीके से सोचने और पहुंचाने की जरूरत है l महिलाओं और लड़कियों को नए कानूनों के तहद उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में अवगत कराना जरूरी है l तीनों कानूनों से जुड़े पोस्टर और फ्लेक्स तैयार कर शहर और पंचायत में जागरूकता के लिए लगाना आवश्यक प्रतीत होता है l ताकि नए आत्मविश्वास के साथ न्यायिक सुगमता और न्याय की अवधारणा से इसका सुफल आमलोगों को मिल सके l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!