
मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राज्य में 16 वें वित्त आयोग को झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए अनुच्छेद 275 के तहत विशेष सहायता अनुदान की राशि की राज्य के विकास से जुड़े हुए ज्वलंतशील कई मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने झारखंड के पिछड़ेपन को दूर करने अनुसूचित जाति जनजातियों की रक्षा और उन्नति एवं जनजातिय उप योजना (एसटी) और विशेष जनजातिय योजना ( एससी ) के धन के अन्यत्र उपयोग नहीं करने, राज्य में 1.3 करोड़ पात्र मनरेगा श्रमिकों में से 38.11% यानी लगभग 39 लाख श्रमिक आधार आधारित भुगतान प्रणाली ( एबीपीएस) के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गये हैं,अब वे मनरेगा के अन्तर्गत काम नहीं कर सकते हैं।