
रांची। सोमवार को झारखंड राज्य ठेका मजदूर परामर्शदातृ परिषद की बैठक झारखंड के श्रम आयुक्त श्री संजीव बेसरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में विगत 2011 में हुई बैठक के मिनट्स की पुष्टि की गई ।साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अब निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लागू होगा । इसके अलावा विगत 28 जून 2024 की अधिसूचना के अनुसार ठेका मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर बी डी ए भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया ।इसके अतिरिक्त झारखंड के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थाई प्रवृत्ति के कार्य ठेका श्रमिकों से करवाने के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई एवं इस संदर्भ में श्रम आयुक्त के स्तर पर संबंधित उद्योगों में जांच करने का प्रस्ताव पारित किया गया । इसके अलावा जमशेदपुर डेरी गम्हरिया के विभिन्न कर्मचारी द्वारा स्थाई प्रवृत्ति का कार्य ठेका श्रमिकों से करवाने के संदर्भ में की गई शिकायत के आलोक में उसके भी जांच करने का निर्णय लिया गया ।इसके अलावा ठेका श्रमिकों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूर को मिलने वाली सुविधाएं एवं उनके वेतन में और बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव इंटक के नेताओं ने श्रमिक के समक्ष रखा, ताकि ठेका श्रमिकों के जीवन स्तर को और बेहतर किया जा सके। इस पर श्रमायुक्त ने आगे और भी कार्य करने का आश्वासन दिया ।झारखंड राज्य परामर्श ठेका मजदूर परामर्शदातृ परिषद की बैठक में झारखंड के श्रम आयुक्त संजीव मिश्रा संयुक्त श्रम आयुक्त डीके सिंह इंटक के वरिष्ठ नेता रघुनाथ पांडे एवं झारखंड इंटक के कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव परविंदर सिंह मनोज कुमार सिंह साहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।इस बैठक में निजी व्यस्तता एवं झारखंड से बाहर रहने की वजह से झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी उपस्थित नहीं हो सके।