
नोआमुंडी प्रखंड के गुआ पुरबी और गुआ पंचायत की मुखिया ने संयुक्त रूप से बाल मजदूरी के खिलाफ गुआ में रैली निकाल कर सभी छोटे बड़े व्यापारियों को किया जागरूक इस दौरान बाल मजदूरी को रोकने के लिए सभी दुकानदारों से बाल मजदूरी नहीं करने की अपील की गई सभी दुकानदारों के दुकान के सामने बाल मजदूरी से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए गए पोस्ट के माध्यम से सभी दुकानदारों को जागरुक करते हुए कहा गया कि

अपने घरेलू और निजी कार्य में 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से अगर आप बाल मजदूरी करवाते हैं तो यह 1986 बाल श्रम निषेध कानून के तहत एक अपराध है जिसमें 2 साल की जेल के साथ ₹25000 का जुर्माना का प्रावधान है बताते चले की अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद विद्यालय प्रबंधन समिति मुंडा मानकी और बाल अधिकार सुरक्षा मंच के द्वारा नोआमुंडी प्रखंड को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है,

बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई हेत पंचायत की मुखिया द्वारा संयुक्त रूप से गुआ थाने में लिखित आवेदन दिया गया इस बाल श्रम जागरूकता रैली में मुख्य रूप से गुआ पुरबी और गुआ पश्चिमी पंचायत की मुखिया पद्मिनी लागुरीऔर चाँद मनी लागूरी के साथ साथ रेखा प्रसाद,

जेंडर सीआरपी ममता, एस्पायर से सुगम कर्ता बेनुधर् दास, जी पी सी एम कृष्णा गोप, सताची दास, बल सदस्य महादेवी सिन्हा, मिनु देबी, शंकर दास, सुमित दास, सुमि देवी, गीता देबी और राहुल जेराई मौजूद थे